उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना (UP Shadi Anudan Yojana) एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹51,000 तक की राशि दी जाती है, जो उनके बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है।
🎯 योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेटियों की शादी में आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए की है। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों की शादी को एक सामाजिक उत्सव बनाना और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
📋 पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- आयु सीमा: कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- वार्षिक आय: ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से कम होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- जाति: SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) परिवारों की बेटियाँ इस योजना के लिए पात्र हैं।
- परिवार की सीमा: एक ही परिवार से अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
💰 अनुदान राशि
इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र कन्या को ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो निम्नलिखित प्रकार से वितरित की जाती है:
- ₹35,000: कन्या के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है।
- ₹10,000: विवाह के उपहार के रूप में वर-वधू को प्रदान की जाती है।
- ₹6,000: विवाह समारोह के आयोजन जैसे पंडाल, भोजन, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था के लिए दी जाती है।
📝 आवश्यक दस्तावेज़
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड: कन्या और वर दोनों का आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र: यदि आवेदक SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं।
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण।
- निवास प्रमाण पत्र: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण।
- विवाह प्रमाण पत्र: विवाह की तारीख और स्थान का प्रमाण।
- बैंक खाता विवरण: कन्या का बैंक खाता विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो: कन्या और वर दोनों की हालिया पासपोर्ट साइज फोटो।
🖥️ आवेदन प्रक्रिया
योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- ऑनलाइन पंजीकरण: सबसे पहले शादी अनुदान पोर्टल पर जाएं।
- फॉर्म चयन: अपनी जाति के अनुसार आवेदन फॉर्म का चयन करें (GEN/SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक)।
- आधार KYC: आधार कार्ड नंबर और OTP के माध्यम से KYC प्रक्रिया पूरी करें।
- फॉर्म भरना: आवश्यक व्यक्तिगत, विवाह और आय संबंधी जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड: सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सबमिट करें: सभी जानकारी की जांच के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
- प्रिंट लें: आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालें और संबंधित अधिकारी से सत्यापन करवाएं।
📍 आवेदन की स्थिति जांचना
आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहां क्लिक करें और अपना आवेदन नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज करके स्थिति जांचें।
🏛️ योजना का महत्व
यह योजना समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेटियों की शादी में आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे न केवल परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि समाज में बेटियों की स्थिति को भी सशक्त किया जाता है।
🔍 अतिरिक्त जानकारी
- आवेदन की समय सीमा: विवाह की तारीख से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।
- सत्यापन प्रक्रिया: ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है।
- धनराशि का वितरण: सत्यापन के बाद स्वीकृत धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

🧾 अन्य संबंधित योजनाएं
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: यह योजना विधवा, तलाकशुदा और अनाथ महिलाओं के पुनर्विवाह में सहायता प्रदान करती है।
- भाग्यलक्ष्मी योजना: इस योजना के तहत कन्या के जन्म से लेकर विवाह तक की विभिन्न सहायता प्रदान की जाती है।